कार मालिक जो अपने निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में उपयोग करना चाहते हैं या व्यावसायिक उपयोग के लिए घर पर एक अतिरिक्त कार रखते हैं, वे टैक्सी परमिट के लिए आवेदन करने के लिए अपने संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से संपर्क कर सकते हैं। मोटर वाहन परमिट शुल्क रु. 625 और मैक्सी कैब परमिट शुल्क 1,150 रुपये है. आरटीओ की मंजूरी के अधीन, परमिट पांच साल के लिए वैध है।
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अनुमति मिलने के बाद कार मालिकों को अपनी नंबर प्लेट का रंग बदलकर पीला करना होगा। इन वाहनों का आरटीओ में वार्षिक फिटनेस परीक्षण किया जाएगा।
इस पहल से कार मालिकों को अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और अंतर-शहर यात्राओं के लिए भी कैब एग्रीगेटर्स द्वारा वसूले जाने वाले उच्च किराए पर अंकुश लगाने की उम्मीद है। इसके अलावा, चूंकि राज्य में लक्जरी टैक्सियों की कमी है, इसलिए जो पर्यटक और ग्राहक ऐसी कारों में यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें पड़ोसी राज्यों से बढ़े हुए किराए पर उन्हें बुक करना पड़ता है।
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